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श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में लिवर फेलियर उपचार पर हुआ मंथन, विशेषज्ञों ने माॅर्डन लिवर उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण उपचार विधाओं पर सांझा की जानकारियां
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देवभूमि उत्तराखण्ड के 24वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली रैतिक परेड की पुलिस लाइन देहरादून में की गई फुल ड्रेस रिहर्सल
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दून विश्वविद्यालय में “प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन“ में मुख्यमंत्री ने की घोषणा, राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का किया जायेगा गठन
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शिक्षा मंत्री डा. रावत ने किया सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का भ्रमण, शैक्षिक गतिविधियों के साथ ही उपलब्ध संसाधनों का किया अवलोकन
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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया राज्य की तीन हवाई सेवाओं का वर्चुअल उदघाटन, देहरादून से उत्तरकाशी और गौचर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का किया शुभारंभ
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आईएएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की भेंट, विभिन्न विषयों पर की वार्ता
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गौचर – देहरादून के लिए हेली सेवा का किया उद्घाटन
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डीएम संदीप तिवारी ने लिया गौचर मेले की तैयारियों का जायजा, दिए निर्देश..
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हाईकोर्ट ने  ममता सरकार को दिया झटका , 24,000 शिक्षकों की जाएगी नौकरी 

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नियुक्त लोगों को 6 हफ्ते के भीतर अपना वेतन लौटाने का दिया आदेश 

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका देते हुए शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने 2016 के एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को रद्द कर दिया है । अदालत ने बंगाल सरकार की ओर से प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दीं। 2016, राज्य स्तरीय परीक्षा के जरिए ये सभी भर्तियां हुईं जिसमें घोटाले के आरोप लगे। इस फैसले का असर ग्रुप सी, डी और IX, X, XI, XII कैटेगरी के तहत भर्ती किए गए सभी शिक्षकों पर पड़ेगा। आज के फैसले से करीब 24,000 शिक्षकों की नौकरियां चली गईं। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने नियुक्त लोगों को 6 हफ्ते के भीतर अपना वेतन लौटाने का आदेश दिया। साथ ही, राज्य सरकार को नई भर्ती अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। यह भी कहा गया कि सीबीआई मामले में अपनी जांच आगे जारी रखेगी। इसके अलावा, उसे तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।

शिक्षक भर्ती में घोटाले के आरोप, कई गिरफ्तारियां
हाई कोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी लागू होगा। ये वो भर्तियां हैं जो पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से आयोजित 2016, राज्य स्तरीय परीक्षा से की गईं। एचसी के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी इस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और डब्ल्यूबी एसएससी में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

गौरतलब है कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यथिर्यों ने 2016 एसएलएसटी परीक्षा दी थी। इस भर्ती को लेकर 5 से 15 लाख रुपये तक के घूस देने के आरोप लगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एससी के आदेश पर हाई कोर्ट ने खंडपीठ का गठन किया। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की डिवीजन बेंच ने आज इस पर सुनवाई की, जो कि एसएससी  की ओर से विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित कई याचिकाओं और अपीलों को लेकर हुई।

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